समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया है. ईडी सूत्रों के मुताबिक अगले एक दो दिन में ईडी गजियाबाद PMLA कोर्ट से आजम खान की ईडी रिमांड की मांग करेगी. पीसी रिमांड मिलने के बाद ई़डी आजम खान को लखनऊ ले जाकर पूछताछ कर सकेगी. शनिवार को जेल से रिहा होने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में सजा निलंबित होने के बाद शनिवार को रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम मनी लॉड्रिंग के मामले में आजम खान से पूछताछ के लिए रामपुर पहुंच गई और रिहाई होने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया.
अधिकारियों के मुताबिक जेल से बाहर निकलने के बाद ईडी की टीम ने आजम को जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मनी लॉड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिये हिरासत में लिया था.
ईडी ने सार्वजनिक मूलभूत ढांचे और आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए रखे गए सरकारी धन को निजी शिक्षण संस्थान यानी जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाते हुए गत 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया था.
अब्दुल्ला के दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने के मामले में रामपुर की ही सांसद/विधायक अदालत ने नवंबर 2025 में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को सात साल कैद सजा सुनायी थी, जिसके बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद थे.
हालांकि इस सजा से असंतुष्ट अभियोजन पक्ष ने सांसद/विधायक सत्र अदालत में आजम और अब्दुल्ला की सजा बढ़वाने के लिए अपील की थी जिस पर आजम को पहले सुनाई गई सात साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल जबकि 50 हजार जुर्माने को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था.
अदालत ने अब्दुल्ला की सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए जुर्माने की धनराशि 50 हजार से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये कर दी थी. इसके बाद इस मामले को आजम और उनके बेटे की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने गत बृहस्पतिवार को दोनों की सजा को निलंबित कर दिया था. हालांकि अदालत ने उनकी दोष सिद्धि को रद्द नहीं किया था.
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