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This Article is From Nov 18, 2019

Ayodhya Case: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के दावे पर हिंदू महासभा ने दिया यह बयान

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मामला उठा था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
  • हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा का बयान
  • 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या जमीनी विवाद केस में पक्षकार नहीं'
  • 'उन्हें इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार नहीं'
नई दिल्ली:

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मामला उठा था. इस पर अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) के वकील वरुण सिन्हा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या (Ayodhya) जमीनी विवाद केस में पक्षकार नहीं है इसलिए उन्हें इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार नहीं है.' सिन्हा ने रविवार को कहा, 'एआईएमपीएलबी इस मुकदमे में पक्षकार नहीं है. इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है. क्योंकि केवल पक्षकार ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं.'

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सिन्हा ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
मुसलमान उस विवादित स्थल और संरचना पर अपना विशिष्ट आधिपत्य स्थापित करने के योग्य नहीं हैं.'

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सिन्हा ने कहा कि वह इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि एआईएमपीएलबी को फैसले में कैसे कमी दिख रही है जबकि कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया. बता दें कि एआईएमपीएलबी ने रविवार को कहा था कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहती है.

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