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This Article is From Sep 04, 2019

ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन... 

भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया.

ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन... 
Motor vehicle Act: भुवनेश्वर में ऑटो ड्राइवर पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगा.
नई दिल्ली:

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. इसी बीच आज भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे. पीटीआई के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और आरटीओ के कर्मचारिय़ों ने रिक्शा ड्राइवर को शहर के आचार्य विहार चौक पर रोका और दस्तावेज दिखाने को कहा. जरूरी दस्तावेज न दिखाने पर उसपर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. 

इस जुर्माने में सामान्य अपराध के 500 रुपये, अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के 5000 रुपये, परमिट उल्लंघन के 10,000 रुपये, नशे में ड्राइविंग के 10,000 रुपये, प्रदूषण के 10,000 रुपये, गैर अधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के 5000 रुपये, फिटनेस नियमों के उल्लंघन और बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने के 5000 रुपये और बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने के 2,000 रुपये शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर को चंद्रशेखरपुर के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है.  

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वहीं, नशे में गाड़ी चलाने की बात स्वीकार करते हुए आरोपी ऑटोरिक्शा ड्राइवर हरिबंधु कन्हार ने कहा, 'मैं इतना भारी-भरकम जुर्माना नहीं दे सकता. वे मेरी गाड़ी सीज कर सकते हैं या मुझे जेल भेज सकते हैं...मैं पैसे नहीं दे सकता.' ड्राइवर ने यह भी दावा किया कि उसके पास सारे कागजात हैं, लेकिन वे घर पर थे. वहीं, दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने गाड़ी जब्त कर ली है, साथ ही ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है. अधिकारियों ने कहा कि ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर एक सितंबर से लागू नए नियमों (Motor vehicle Act) के मुताबिक ही जुर्माना लगाया गया है. 

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