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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: प्रभात उपाध्याय |
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
- ndtv.in
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राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान
- Wednesday September 11, 2019
- Written by: Samarjeet Singh |
केंद्र सरकार ने एक सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है.
- ndtv.in
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नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
- Sunday September 8, 2019
- भाषा |
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
- ndtv.in
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय |
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
- ndtv.in
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: प्रभात उपाध्याय |
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
- ndtv.in
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ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा |
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
- ndtv.in
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आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
- Written by: मानस मिश्रा |
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
- ndtv.in
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: प्रभात उपाध्याय |
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
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राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान
- Wednesday September 11, 2019
- Written by: Samarjeet Singh |
केंद्र सरकार ने एक सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है.
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नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
- Sunday September 8, 2019
- भाषा |
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय |
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: प्रभात उपाध्याय |
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
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ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा |
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
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आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
- Written by: मानस मिश्रा |
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
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