New Traffic Fines
- सब
- ख़बरें
-
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules 2024: गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा तो कट सकता है चालान, जानें नियम
- Monday October 14, 2024
Traffic Violation & Fines in India 2024: यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
-
ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
-
ndtv.in
-
राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान
- Wednesday September 11, 2019
केंद्र सरकार ने एक सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है.
-
ndtv.in
-
नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
- Sunday September 8, 2019
- Bhasha
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
-
ndtv.in
-
दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
- Tuesday March 25, 2025
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
-
ndtv.in
-
Traffic Rules 2024: गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा तो कट सकता है चालान, जानें नियम
- Monday October 14, 2024
Traffic Violation & Fines in India 2024: यातायात नियम और मोटर वाहन कानून के मुताबिक, अगर आपने अपनी कार, बाइक या किसी भी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
-
ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
-
ndtv.in
-
राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान
- Wednesday September 11, 2019
केंद्र सरकार ने एक सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है.
-
ndtv.in
-
नितिन गडकरी ने कहा- कड़े नियमों का लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
- Sunday September 8, 2019
- Bhasha
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है.
-
ndtv.in
-
दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
-
ndtv.in
-
ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
-
ndtv.in
-
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
-
ndtv.in