New Traffic Rules 2019
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
- Saturday September 21, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
- ndtv.in
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
- Friday September 20, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
- ndtv.in
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
- Saturday September 14, 2019
- भाषा
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
- ndtv.in
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अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी
- Friday September 13, 2019
- Written by: परिणय कुमार
कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
- ndtv.in
-
दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर को देने पड़े 2 लाख रुपये
- Friday September 13, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Written by: परिणय कुमार
दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.
- ndtv.in
-
Exclusive: ट्रैफिक के नए कानून पर बोले नितिन गडकरी- क्या राज्यों के लिए 'जान से ज्यादा जुर्माना' महत्वपूर्ण है?
- Thursday September 12, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: परिणय कुमार
NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.'
- ndtv.in
-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: प्रभात उपाध्याय
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
- ndtv.in
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
- ndtv.in
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: प्रभात उपाध्याय
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
- ndtv.in
-
ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
- Sunday September 1, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
- ndtv.in
-
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
- Sunday September 1, 2019
- Written by: मानस मिश्रा
1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
- ndtv.in
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सावधान! आज से लागू हो गए हैं ट्रैफिक के नए नियम, गलती की तो देना होगा भारी जुर्माना
- Sunday September 1, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय
आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
- ndtv.in
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
- Saturday September 21, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
- Friday September 20, 2019
- आईएएनएस
नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
- Saturday September 14, 2019
- भाषा
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
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अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी
- Friday September 13, 2019
- Written by: परिणय कुमार
कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
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दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर को देने पड़े 2 लाख रुपये
- Friday September 13, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Written by: परिणय कुमार
दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.
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Exclusive: ट्रैफिक के नए कानून पर बोले नितिन गडकरी- क्या राज्यों के लिए 'जान से ज्यादा जुर्माना' महत्वपूर्ण है?
- Thursday September 12, 2019
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: परिणय कुमार
NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.'
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...
- Wednesday September 11, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: प्रभात उपाध्याय
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
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दिल्ली : ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत शख़्स का काटा चालान तो उसने बाइक में लगा दी आग, देखें- VIDEO
- Thursday September 5, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय
दिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: प्रभात उपाध्याय
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
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ट्रैफिक तोड़ना अपनी शान समझने वाले सावधान, जरूर पढ़ें ये 12 नियम, बाद में न कहना पता नहीं था
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- Edited by: मानस मिश्रा
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
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आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी
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1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
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सावधान! आज से लागू हो गए हैं ट्रैफिक के नए नियम, गलती की तो देना होगा भारी जुर्माना
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- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय
आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
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