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This Article is From May 28, 2025

गौरव गोगोई के 'पाक संबंध' मामले में असम कांग्रेस नेता रिपुन बोरा को पुलिस ने किया तलब

बोरा ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा, "मैं सीआईडी ​​से नोटिस पाकर स्तब्ध और आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मैंने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के पाकिस्तान से संबंधों के झूठे आरोपों का खंडन किया था. यह मुझे परेशान करने, धमकाने और मेरी आवाज दबाने का प्रयास है!"

गौरव गोगोई के 'पाक संबंध' मामले में असम कांग्रेस नेता रिपुन बोरा को पुलिस ने किया तलब

असम पुलिस ने कांग्रेस नेता रिपुन बोरा को पूछताछ के लिए तलब किया है. यह पूछताछ गौरव गोगोई के कथित पाक कनेक्शन मामले में की जाएगी. इस मामले में SIT का गठन किया गया है, जो रिपुन बोरा से पूछताछ करेगी.

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बोरा को नोटिस मिल गया है, जिसमें उन्हें मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष गुरुवार को पेश होने को कहा गया है. बोरा ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा, "मैं सीआईडी ​​से नोटिस पाकर स्तब्ध और आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मैंने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के पाकिस्तान से संबंधों के झूठे आरोपों का खंडन किया था. यह मुझे परेशान करने, धमकाने और मेरी आवाज दबाने का प्रयास है!"

उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का फैसला किया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर वे मुझे जेल भेजते हैं, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं."

जब नोटिस के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि बोरा गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान संबंधों के बारे में "बहुत कुछ जानते हैं."

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें केवल इतना पता था कि वह आईएसआई एजेंसी से वेतन लेती थी. लेकिन अब बोरा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उसे पाकिस्तान सरकार से वेतन मिलता था. इसलिए पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए उसे बुलाया है."

एसआईटी पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप के मामले की जांच कर रही है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसका गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से संबंध है.

पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार और कोलबर्न के पूर्व सहयोगी शेख पर भारतीय न्याय समिति (बीएनएस) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

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