दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैधता कर चुनौती दी थी लेकिन इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली शराब नीति में सीबीआई वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. बता दें कि केजरीवाल 115 दिनों से जेल में हैं. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में पहले से अंतरिम जमानत दी हुई है लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा.
बता दें हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज हाई कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है.
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