सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई चल रही है. पांच जजों के संविधान पीठ में चौथे दिन की सुनवाई बुधवार को हुई. सुप्रीम कोर्ट ने चौथे दिन बड़ी टिप्पणी की कहा कि जम्मू- कश्मीर के विलय का मतलब है कि वो भारत का आंतरिक हिस्सा होगा. अनुच्छेद 370 अपने आप में बहुत लचीला है. ये खुद कहता है कि इसे भारतीय संविधान को लागू करने के लिए संशोधित किया जा सकता है. क्योंकि इसे देश के अन्य हिस्सों में लागू किया गया है. भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1957 के बाद जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की बात नहीं करता है. 1957 के बाद किसी ने भी जम्मू-कश्मीर संविधान को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के बारे में कभी नहीं सोचा था. आप इसे जम्मू-कश्मीर संविधान कह सकते हैं, लेकिन जो अपनाया गया वह अपवादों के साथ भारतीय संविधान था.
"अनुच्छेद 370 अपने आप में बहुत लचीला"
चौथे दिन की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा हमने जो देखा है वह यह है कि अनुच्छेद 370 अपने आप में बहुत लचीला है. अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे भारतीय संविधान को लागू करने के लिए संशोधित किया जा सकता है क्योंकि इसे देश के अन्य हिस्सों में लागू किया गया है. आम तौर पर संविधान समय और स्थान के साथ लचीले होते हैं क्योंकि वे एक बार बनते हैं लेकिन वे लंबे समय तक चलते हैं. यदि आप 370 को देखें, तो यह कहता है कि संशोधन किया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर पर लागू होने वाले भारत के संविधान को देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है उसे आत्मसात करना चाहिए.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
वहीं CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1957 के बाद जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की बात नहीं करता है. 1957 के बाद किसी ने भी जम्मू-कश्मीर संविधान को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के बारे में कभी नहीं सोचा था. आप इसे जम्मू-कश्मीर संविधान कह सकते हैं, लेकिन जो अपनाया गया वह अपवादों के साथ भारतीय संविधान था. क्या जम्मू-कश्मीर के भारत का हिस्सा बन जाने के बाद विलय पत्र एक स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा?
क्या अनुच्छेद 370 के तहत संसद की शक्ति पर लगा बंधन तब समाप्त हो जाएगा जब विलय पत्र एक स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में क्षेत्र को बनाए रखने में विफल रहेगा? विलय का मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा बन जाएगा.संप्रभुता भारत के प्रभुत्व में स्थानांतरित कर दी गई लेकिन कुछ विषयों पर कानून की शक्ति बरकरार रखी गई.
गोपाल सुब्रमण्यम ने क्या कहा?
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि 1954 के आदेश को निरस्त करने के निहितार्थ पूरी तरह से गंभीर और अपरिवर्तनीय हैं.जब हम 1954 के आदेश को देखते हैं, तो अनुच्छेद 35ए की तरह, जिसमें निवासियों के अधिकार के संबंध में एक विशेष प्रावधान है, वही राज्य संविधान में प्रतिबिंबित होता है. धारा 10 भारत के संविधान को संदर्भित करती है. राज्य के स्थायी निवासियों को भारत के संविधान के तहत प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे.
यही कारण है कि 1954 के आदेश को थोक में निरस्त नहीं किया जा सकता है, जो 370 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त असममित संघवाद का संकेत है.संशोधित संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होंगे.यह उन अपवादों और संशोधनों के सिद्धांत के खिलाफ है, जिनका द्विपक्षीय रूप से आग्रह किया जाएगा। यह (1) में अंतर्निहित द्विपक्षीयता को कमजोर करता है.
अब पूरे संविधान को लागू करने के लिए एक नया अपवाद या संशोधन तैयार किया गया है. वह अपवाद या संशोधन व्याख्या के प्रावधान में प्रतीत होने वाले बदलाव से अधिक कुछ नहीं है. व्याख्या का प्रावधान, या व्याख्या में सहायता करना, निर्माण में सहायता है.
यह किसी संविधान में अभिव्यक्तियों के संदर्भों को खोजने और निर्दिष्ट करने में सहायता से अधिक कुछ नहीं है. दूसरे शब्दों में, यदि संविधान सभा और विधान सभा अपने स्वभाव से अलग-अलग निकाय हैं, तो यह व्याख्या नहीं हो सकती कि संविधान सभा को विधान सभा कहा जाए. यह अनुच्छेद 370(3) में सीधा संशोधन है और वह संशोधन किसी व्याख्या प्रावधान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता. जहां तक संविधानिक आर्डर 272 का संबंध है, यह यही है.
370 के उद्देश्य के लिए "राज्य सरकार" की अभिव्यक्ति, उस अनुच्छेद की प्रकृति से, एक वैध रूप से निर्वाचित, लोकतांत्रिक रूप से गठित राज्य सरकार पर विचार करती है, जो एक विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है.इसके बिना, 370 में एक ध्रुवता है- एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ राज्य सरकार उस ध्रुवता का विलय नहीं किया जा सकता. जम्मू-कश्मीर का संविधान एक उत्पाद था जिसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी क्योंकि वहां एक संविधान सभा थी.लेकिन ऐसा हुआ कि- भारतीय संविधान के लागू प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर संविधान में लाया गया और जम्मू-कश्मीर संविधान के अपने अध्याय थे.
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