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This Article is From Mar 20, 2024

CAA का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी की दायर

राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा की तरफ से CAA के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

CAA का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी की दायर
केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी  CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है.
नई दिल्ली:

CAA के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है. बता दें कि सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई हैं. उन्हीं में से एक याचिका राजस्थान सरकार ने भी दर्ज की थी लेकिन उन्होंने अब इसे वापस ले लिया है. CAA मामले मे राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला है. राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा की तरफ से CAA के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) यानी  CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है. अब ये कानून देशभर में लागू हो गया है. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों (रिफ्यूज़ी) को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी और करीब 4 साल बाद ये लागू हुआ है. 

2019 में संसद से पास हुआ बिल

इसके बाद इस रिपोर्ट पर विचार हुआ. फिर जरूरी संशोधन के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया. 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (CAB) के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे. 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. लेकिन भारी विरोध के बीच इसे तब लागू नहीं किया जा सका.

CAA को लेकर लोगों को क्या आशंका थी?

CAA को देश में NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने के जरिए के तौर पर देखा गया. लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा. पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि CAA के बाद NRC लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उसके यहां लौट आएंगे.

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