कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की फाइल फोटो.
नई दिल्ली:
एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel Maxis Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम (P Chidambaram) को फिर राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत (Patiala House court) ने गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अगली सुनवाई भी 26 नवंबर को होगी. ईडी की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किए जाने के चलते माना जा रहा था कि इस बार पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं.
ईडी ने कहा था गिरफ्तारी है जरूरी
एयरसेल-मैक्सिस (Aircel-Maxis Case) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram)द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विरोध कर चुका है. चिदंबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. इस नाते गिरफ्तारी जरूरी है. हालांकि चिदंबरम की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई तो फिर से अंतरिम छूट मिल गई.
यह भी पढ़ें-Aircel-Maxis case में पूरक चार्जशीट दाखिल, ED ने पी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बनाया, अन्य 8 के भी नाम
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने 8 अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत देते हुए गिरफ्तारी से एक नवंबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था. चिदंबरम ने निदेशालय के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस साल 30 मई को अदालत में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी, जिसमें उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रही है.
यह भी पढ़ें-CBI की पूरक चार्जशीट के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिया यह बयान...
बता दें कि हाल ही में पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया था. इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है. एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
वीडियो- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की इजाजत
ईडी ने कहा था गिरफ्तारी है जरूरी
एयरसेल-मैक्सिस (Aircel-Maxis Case) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram)द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विरोध कर चुका है. चिदंबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. इस नाते गिरफ्तारी जरूरी है. हालांकि चिदंबरम की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई तो फिर से अंतरिम छूट मिल गई.
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सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने 8 अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत देते हुए गिरफ्तारी से एक नवंबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था. चिदंबरम ने निदेशालय के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस साल 30 मई को अदालत में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी, जिसमें उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रही है.
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बता दें कि हाल ही में पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया था. इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है. एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
#AircelMaxisCase: Delhi's Patiala House court extends the interim protection of P Chidambaram till 26 November. Next date of hearing 26 November. pic.twitter.com/JXYp9zbFUg
— ANI (@ANI) November 1, 2018
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