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एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.

एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब
सुमित सबरवाल पिता ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई वाले पैनल से जांच करवाने की मांग की है.
नई दिल्ली:

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट सुमित सभरवाल के पिता और इंडियन पायलट फेडरेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और DGCA से जवाब मांगा है. केन्द्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस हादसे की जांच इंटरनेशनल कन्वेंशन (ICAO) के हिसाब से चल रही है. सुमित सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल ने विमान हादसे में न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है. साथ ही, उन्होंने कहा है कि उनके बेटे का 30 सालों का बेदाग करियर था और इस दौरान एक भी हादसा नहीं हुआ था. 

"स्वतंत्र जांच की जरूरी"

सुमित सबरवाल पिता ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई वाले पैनल से जांच करवाने की मांग की है और कहा है कि चूंकि पायलट अब दुनिया में नहीं है, इसलिए अपना बचाव नहीं कर सकते हैं. इसलिए इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच जरूरी है. याचिका मे कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है. याचिका में AAIB की जांच को बंद करने और सबूतों को कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी को सौंपने की मांग की गई है. 12 जून को एयर इंडिया-171 विमान हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी.

इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रनवे से महज एक समुद्री मील दूरी पर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज क छात्रावास पर गिर गया था.

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