SC कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप द्वारा पहली नज़र में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है...
नई दिल्ली:
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई जांच कमेटी ने हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दी है. सार्वजनिक हो चुकी रिपोर्ट में SC कमेटी ने कहा है कि अदाणी ग्रुप द्वारा पहली नज़र में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, और SEBI ने भी अदाणी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है.
हिंडनबर्ग केस में SC कमेटी की रिपोर्ट की खास बातें...
- पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ
- शेयरों की कीमत बढ़ने में कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ
- SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी
- अदाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया
- अदाणी की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले
- संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ
- अदाणी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए
- SEBI ने अदाणी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है
- न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्टसेलरों ने मुनाफा कमाया, इसकी जांच हो
- ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं, क्योंकि SEBI की जांच जारी
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