
अदाणी समूह ने यूट्यूबर अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू पारुलेकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इन शिकायतों में उन पर समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर झूठे और अपमानजनक तथ्य फैलाने का आरोप लगाया गया है.
गुजरात की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर 20 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. अगर अदालत में स्वीकार हो जाता है, तो मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है, जहां दोनों को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है.
गांधीनगर (पीएस अदालत) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) का इस्तेमाल किया गया है - जो आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 के बराबर है.

दोनों ही मामलों में, अदाणी समूह का कहना है कि आरोप निराधार और भ्रामक हैं, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश, जिसका उन्होंने हवाला दिया, उसमें अदाणी समूह का कोई ज़िक्र नहीं है.
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के मामले के केंद्र में रही महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अदाणी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है.
इसके लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में अभिसार शर्मा का वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट, राजू पारुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश और सहायक रिकॉर्ड शामिल हैं.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
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