विज्ञापन

अदाणी ग्रुप की मानहानि शिकायत पर यूट्यूबर अभिसार शर्मा और परुलेकर को कोर्ट ने भेजा नोटिस

अदाणी समूह का कहना है कि आरोप निराधार और भ्रामक हैं, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश, जिसका उन्होंने हवाला दिया, उसमें अदाणी समूह का कोई ज़िक्र नहीं है.

अदाणी ग्रुप की मानहानि शिकायत पर यूट्यूबर अभिसार शर्मा और परुलेकर को कोर्ट ने भेजा नोटिस
अहमदाबाद:

अदाणी समूह ने यूट्यूबर अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू पारुलेकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इन शिकायतों में उन पर समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर झूठे और अपमानजनक तथ्य फैलाने का आरोप लगाया गया है.

गुजरात की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर 20 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. अगर अदालत में स्वीकार हो जाता है, तो मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है, जहां दोनों को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है.

गांधीनगर (पीएस अदालत) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) का इस्तेमाल किया गया है - जो आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 के बराबर है.

Latest and Breaking News on NDTV
ये शिकायतें अभिसार शर्मा द्वारा 18 अगस्त, 2025 को अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो के खिलाफ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि असम में हजारों बीघा जमीन अदाणी को आवंटित की गई थी और कंपनी को कथित राजनीतिक लाभ पहुंचाने के एक तरीके से इसे जोड़ा गया था, इसके साथ ही जनवरी 2025 से लगातार राजू पारुलेकर द्वारा ट्वीट्स और रीट्वीट की एक श्रृंखला के जरिए अदाणी पर भूमि हड़पने, घोटाले और अनुचित लाभ के समान दावे किए गए थे.

दोनों ही मामलों में, अदाणी समूह का कहना है कि आरोप निराधार और भ्रामक हैं, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश, जिसका उन्होंने हवाला दिया, उसमें अदाणी समूह का कोई ज़िक्र नहीं है.

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के मामले के केंद्र में रही महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अदाणी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है.

इसके लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में अभिसार शर्मा का वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट, राजू पारुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश और सहायक रिकॉर्ड शामिल हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com