सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी स्थानीय अदालत से अनुमति मांग सकते हैं. (फाइल)
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा कि तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति स्थानीय अदालत से मांग सकते हैं. प्रधान न्यायाधीश यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की संयुक्त दलीलों पर गौर किया और बनर्जी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.