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CJP प्रोटेस्ट: अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती, और उसको अदालत में पेश करना जरूरी होता है.

नई दिल्ली:

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि CJP के इन नेताओं को एहतियातन गिरफ़्तार किया गया है. उन्हें दिल्ली कैंट कोर्ट में पेश किया जाएगा. तीनों को 107/51 यानी शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर प्रीवेंटिव अरेस्ट किया गया है. उनकी दिल्ली कैंट में स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी होगी.

हिरासत में रखे जाने के क्या हैं नियम?

  • पुलिस कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती, और उसको अदालत में पेश करना जरूरी होता है. इस प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस हिरासत में रखे गए अभिजीत दीपके समेत अन्य नेताओं को कोर्ट में पेश कर रही है. इसको ऐहतियातन गिरफ्तारी कहा जा सकता है.
  • यदि पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति कोई बड़ा अपराध (cognizable offence) करने वाला है या शांति भंग कर सकता है, तो उसे अपराध करने से रोकने के लिए धारा 170 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. पुलिस इस धारा के तहत किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती.
  • 24 घंटे के भीतर पुलिस को उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के सामने पेश करना होता है. वहां धारा 126 के तहत शांति बनाए रखने के लिए एक बांड (Bond/गारंटी) भरवाया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है.

गौरतलब है कि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका को शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में ही घुसकर हिरासत में ले लिया था. वे प्रदर्शन के लिए मुंबई से दिल्ली आए. दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
 

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