विज्ञापन
This Article is From Sep 03, 2025

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: कैंसर दवाएं टैक्स-फ्री, हेल्थ पॉलिसी पर भी छूट

33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है. कैंसर दवाओं पर जीएसटी जीरो किया गया.

  • GST की बैठक में वित्त मंत्री ने केवल दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत लागू करने की घोषणा की.
  • जीएसटी के बारह प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अधिकांश आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं
  • तंबाकू-सिगरेट जैसे हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का स्लैब लागू किया जाएगा, जो देश भर में प्रभावी होगा.
नई दिल्ली:

नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब जीएसटी स्लैब को सरल करते हुए केवल दो मुख्य स्लैब- 5% और 18%—लागू होंगे. 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिनमें अधिकांश आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं. हानिकारक वस्तुओं, जैसे तंबाकू और सिगरेट, के लिए एक अलग 40% का स्लैब लागू होगा. यह नया जीएसटी ढांचा पूरे देश में 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा.

बीमा को अधिक किफायती बनाने के लिए, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से पूर्ण छूट दी गई है. इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है. कैंसर दवाओं पर जीएसटी जीरो किया गया.

ये भी पढ़ें : GST News: मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

  • हेल्थकेयर: कैंसर दवाओं को जीएसटी से मुक्त करने और अन्य दवाओं को 5% पर लाने का प्रस्ताव. स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी छूट
  • स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है.
  • केंद्र सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया. जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन शामिल हैं. 

वहीं, जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं.

ये भी पढ़ें : घर खरीदना होगा सस्ता, सीमेंट पर 28% की जगह लगेगा 18% GST

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
56th Meeting Of GST Council, GST News, GST Slab, GST, Insurance GST
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com