GST की बैठक में वित्त मंत्री ने केवल दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत लागू करने की घोषणा की. जीएसटी के बारह प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अधिकांश आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं तंबाकू-सिगरेट जैसे हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का स्लैब लागू किया जाएगा, जो देश भर में प्रभावी होगा.