कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
नई दिल्ली:
- सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकाया गया, तो बेल केंसिल कर दी जाएगी.
- अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा ट्रायल में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा.
- आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे. इस दौरान वह दिल्ली में नहीं रहेंगे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को भी एक सप्ताह में छोड़ना होगा. पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
- आशीष मिश्रा या उनके के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी.
- आशीष मिश्रा को अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के थाने में हाजिरी लगानी होगी.
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Ashish Mishra, Supreme Court, Bai