लेखिका अरुंधति रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत
                                                                                                                        - लेखिका अरुंधति रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
 - बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना के मामले पर लगाई रोक
 - अरुंधति रॉय ने एक प्रोफेसर को जमानत ना दिए जाने पर एक मैगजीन में लेख लिखा
 
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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        सुप्रीम कोर्ट ने लेखिका अरुंधति रॉय को राहत दे दी है. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चल रहे अवमानना मामले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रहे मामले के खिलाफ याचिका मंजूर की और सुनवाई की. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.
डीयू के प्रोफेसर जी साईं साईंबाबा को जमानत ना दिए जाने पर लेख लिखने पर हाईकोर्ट ने जारी किया था अवमानना नोटिस
लेखिका अरुंधति रॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्रिका में लिखे गए कथित अवमाननाकारक लेख के लिए लेखिका अरुंधति रॉय को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
अदालत ने उन्हें 25 जनवरी को होने वाली निजी पेशी से भी छूट देने से इनकार कर दिया था. अरुंधति के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नोटिस जारी किया था. गौरतलब है कि अरुंधति रॉय ने प्रोफेसर साईबाबा को जमानत ना दिए जाने पर एक मैगजीन में लेख लिखा था.
                                                                                 
                                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                        
                                    
                                डीयू के प्रोफेसर जी साईं साईंबाबा को जमानत ना दिए जाने पर लेख लिखने पर हाईकोर्ट ने जारी किया था अवमानना नोटिस
लेखिका अरुंधति रॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्रिका में लिखे गए कथित अवमाननाकारक लेख के लिए लेखिका अरुंधति रॉय को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
अदालत ने उन्हें 25 जनवरी को होने वाली निजी पेशी से भी छूट देने से इनकार कर दिया था. अरुंधति के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नोटिस जारी किया था. गौरतलब है कि अरुंधति रॉय ने प्रोफेसर साईबाबा को जमानत ना दिए जाने पर एक मैगजीन में लेख लिखा था.
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