नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि अगर महिलाओं की प्रगति को रोकने के प्रयार किए गए तो कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
थल सेना और वायु सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की इजाजत है, लेकिन नौसेना में उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाता है। नौसेना की करीब 19 महिला अधिकारी सेना के अन्य अंगों में अपनी समकक्ष अधिकारियों के समान अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थीं।
अपनी याचिका में उन्होंने लिंग भेद का आरोप लगाया था। अपनी संक्षिप्त सेवा के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है।
थल सेना और वायु सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की इजाजत है, लेकिन नौसेना में उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाता है। नौसेना की करीब 19 महिला अधिकारी सेना के अन्य अंगों में अपनी समकक्ष अधिकारियों के समान अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थीं।
अपनी याचिका में उन्होंने लिंग भेद का आरोप लगाया था। अपनी संक्षिप्त सेवा के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है।
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