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This Article is From Sep 06, 2016

व्यापम घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर से कहा, लोढा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें

व्यापम घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर से कहा, लोढा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें
प्रतीकात्मक फोटो
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जस्टिस लोढा कमेटी द्वारा अधिकारों से बढ़कर फैसले लेने के मामले में याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल मामले में दखल नहीं देगा
व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की देखरेख के लिए बनाई गई जस्टिस लोढा कमेटी द्वारा अपने अधिकारों से बढ़कर फैसले करने की याचिका पर सुनवाई की. व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय ने यह याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने राय से कहा कि वे इस मामले में जस्टिस लोढा कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मामले में दखल नहीं देगा.

कोर्ट ने कुछ सवालों का जवाब देने से लिए आनंद राय को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एआर दवे और जस्टिस एलएन राव की बेंच ने कहा था कि इस याचिका को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे यह एमसीआई की अपील हो क्योंकि एमसीआई ने भी जस्टिस लोढा पैनल पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में बेंच पहले याचिकाकर्ता आनंद राय से कुछ सवाल पूछना चाहती है.

सुनवाई के दौरान एमसीआई के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि शुक्रवार से ही कालेजों में दाखिलों के लिए काउंसलिंग शुरू होगी. कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि एमसीआई भी जल्द इस बारे में याचिका दाखिल करेगी. आनंद राय ने याचिका में कहा है कि पैनल ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर अगस्त महीने में बिना निरीक्षण के ही बहुत सारे मेडिकल कालेजों को मान्यता दे दी और कई कालेजों में सीटें बढ़ा दीं.

गौरतलब है कि मई 2016 में पांच जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस लोढा की अगुवाई में तीन सदस्यीय देखरेख  कमेटी का गठन कर एमसीआई की निगरानी का जिम्मा सौंपा था. कोर्ट ने कहा था कि किसी भी फैसले के लिए कमेटी की सहमति लेनी होगी.

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