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This Article is From Dec 08, 2014

रेप मामला : आरोपी ड्राइवर तीन दिन की पुलिस हिरासत में, दिल्ली में प्रतिबंधित हुई कैब कंपनी

नई दिल्ली:

दिल्ली रेप केस में आरोपी ड्राइवर शिवकुमार यादव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

इस मामले में ऊबर टैक्सी सर्विस को दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी। विभाग के विशेष आयुक्त कुलदीप सिंह जंगर ने कहा कि इस मामले में हुए नियमों के उल्लंघन और ड्राइवर द्वारा अंजाम दिए इस जघन्य अपराध को देखते हुए यातायात विभाग ने उबर.कॉम द्वारा मुहैया कराई जा रही यातायात सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोपी ड्राइवर पहले भी रेप के एक अन्य मामले में सजा काट चुका है, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उसे इसी साल चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया। हालांकि दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने दावा किया है आरोपी ड्राइवर का चरित्र प्रमाण पत्र फर्जी है।

एनडीटीवी के पास यह चरित्र प्रमाणपत्र है, जो इसी साल जारी किया गया है। इसके मुताबिक, यह दिल्ली के देवली रोड इलाके में रहता था, जबकि बताया जा रहा है कि शिव कुमार यादव नाम के इस ड्राइवर को पहले भी बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया था।  शिवकुमार यादव पर 2011 में भी रेप का मामला दर्ज हुआ था। दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाने में मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में वह सात महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहा। यह भी बताया जा रहा है कि उस समय भी शिवकुमार यादव पर टैक्सी में बैठी महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा था।

इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस घटना की घोर निंदा करती है और भरोसा दिलाती है कि पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने का हरसंभव कोशिश करेगी।

गौरतलब है कि लड़की शुक्रवार रात करीब 10.58 बजे उसने उबर कैब ली। कार में बैठने के कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। 15 मिनट बाद उसने पाया कि ड्राइवर कार को किसी सुनसान जगह ले आया है। उसके बाद ड्राइवर ने पहले लड़की की पिटाई की और फिर बलात्कार किया। घटना के बाद ड्राइवर ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और उसके घर छोड़ आया। जाते−जाते लड़की ने कार की फोटो खींच ली। रात करीब 1 बजे लड़की ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

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