दिल्ली के तुगलकाबाद के रविदास मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि इस मामले में क्या बेहतर कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा हम समस्या का समाधान निकालेंगे. हम सभी लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं. कोर्ट ने कहा कि वन क्षेत्र पर मंदिर का निर्माण हुआ था. किसी दूसरी जमीन पर मंदिर की स्थापना को लेकर सभी पक्ष आपस में बात करके सुलह समझौते से हल निकालें.
कोर्ट ने कहा कि आपसी बातचीत से इसका हक निकले. पक्षकार अटार्नी जनरल से बातचीत करके हल निकालें. जो भी हल निकले उसके बारे में कोर्ट को बताएं. कोर्ट उस पर आदेश जारी करेगा. मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट हरियाणा कांग्रेस के नेता अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
याचिका में मांग की गई है कि पूजा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है. लिहाजा पूजा करने का अधिकार दिया जाए. याचिका में मांग की गई है कि मूर्ति को दुबारा लगाया जाए. साथ ही मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए.
रविदास मंदिर को गिराने के मामले में कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
VIDEO : रविदास मंदिर पर राजनीति तेज
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