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This Article is From Jul 14, 2011

थॉमस की अर्जी पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

सीवीसी प्रदीप कुमार की नियुक्ति के खिलाफ पूर्व सीवीसी पीजे थॉमस की याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया।
New Delhi: नए मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार की नियुक्ति के खिलाफ पूर्व सीवीसी पीजे थॉमस की याचिका पर अविलंब सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस ने नए सीवीसी की नियुक्त पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। थॉमस ने अपनी याचिका में कहा है कि कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे कि जब तक राष्ट्रपति उनकी याचिका पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक नए सीवीसी की नियुक्ति न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति को गैर-कानूनी करार दिया था। इसके बाद थॉमस ने राष्ट्रपति को एक याचिका देकर इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की मांग की थी, लेकिन बार−बार ध्यान दिलाने के बाद भी राष्ट्रपति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सरकार ने रक्षा सचिव रहे प्रदीप कुमार को नया सीवीसी बना दिया।
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