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This Article is From Aug 03, 2015

आप अपनी मर्ज़ी से जेल में बंद है : सुब्रत रॉय 'सहारा' से सुप्रीम कोर्ट

आप अपनी मर्ज़ी से जेल में बंद है : सुब्रत रॉय 'सहारा' से सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले में कंपनी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है रिसीवर नियुक्त करना होगा। सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दायर कर कहा है कि सहारा की प्रॉपर्टी पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, 'जब सहारा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। ऐसे में अगर एक जेल में हैं, तो कंपनियों में फैसले क्यों नहीं हो सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सहारा पैसा जमा ना करा अपनी आजादी क्यों दांव पर लगाए हुए है, ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी़ से जेल में बंद हैं। आपके पास पैसे की कमी नहीं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का पांचवां हिस्सा ही बेचना है। आपने 15 में से सिर्फ 6 प्रॉपर्टी बेची हैं।'

कोर्ट ने कहा कि आपके रवैए से लगता है कि प्रॉपर्टी पर रिसीवर बैठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर की 46 एकड़ जमीन गोरखपुर रियल एस्टेट को 152 करोड़ में बेचा। दूसरी कंपनी ने 150 करोड़ लगाए थे। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 36 हजार करोड़ का गलत आंकलन किया है।

इसके अलावा सहारा सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहता है। डेढ़ साल में 24 हजार करोड़ रुपये जमा कराना संभव नहीं। जब निवेशक ही नहीं तो रुपये किसे दिए जाएंगे। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में रुपये देने का दावा नहीं किया, तो फिर अदालत की अवमानना का मामला कैसे बना।

अगली सुनवाई 14 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है रिसीवर नियुक्त करना होगा। सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दायर कर कहा है कि सहारा की प्रॉपर्टी पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए।

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