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This Article is From Jan 20, 2017

तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी से अंतिम सुनवाई

तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी से अंतिम सुनवाई
नई दिल्‍ली: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 फरवरी से अंतिम सुनवाई शुरू होगी.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनकी ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था और तीस्ता को याचिका की कॉपी गुजरात सरकार को देने को कहा था.

तीस्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता के दो निजी खातों के अलावा सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संगठन का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है, जबकि आरोप सबरंग ट्रस्ट पर आरोप लगे हैं. सबरंग का खाता भी फ्रीज है.

तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्गा सोयायटी में हुई तबाही की याद में म्यूजियम बनाने के लिए किए गए चंदे की हेराफेरी का केस दर्ज किया गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. तब से यह केस तीन सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए लंबित है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने खातों को डिफ्रीज करने से इंकार किया था.

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