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This Article is From Jul 13, 2020

BHEL की महिला अफसर के कथित आत्‍महत्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार को नोटिस

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस ने अभी तक आरोपियों  को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही 8 महीने बीतने के बावजूद कोई आरोपपत्र दाखिल किया है.

BHEL की महिला अफसर के कथित आत्‍महत्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार को नोटिस
भेल की महिला अफसर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (BHEL) की एक महिला अधिकारी के कथित आत्महत्या (Suicide by Woman Officer) मामले की जांच तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) से लेकर सीबीआई (CBI) को सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस अधिकारी ने कथित तौर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कारण खुदकुशी कर ली थी. पीड़ि‍त अधिकारी की मां की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी को पिछले साल अक्टूबर में आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया गया क्योंकि हैदराबाद में उसके एक वरिष्ठ अधिकारी और कुछ सहकर्मियों ने उसका यौन उत्पीड़न और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ि‍त किया था.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस ने अभी तक आरोपियों  को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही 8 महीने बीतने के बावजूद कोई आरोपपत्र दाखिल किया है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से भेल (BHEL) को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि विभाग के नियमों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके व अदालत की निगरानी में तत्काल उचित जांच शुरू की जाए.

याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना पुलिस ने आत्महत्या की जिम्मेदारी उनकी बेटी की मानसिक स्थिति पर डालने की कोशिश की है, जबकि भेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कार्यस्थल पर उनकी बेटी में मानसिक अस्वस्थता का कोई लक्षण नहीं दिखा था. पीड़ि‍त महिला अधिकारी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और वह जुलाई, 2009 में भेल में भर्ती हुई थी. दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि सुसाइड नोट और पीड़ि‍ता की अपनी बहन से फोन पर अंतिम बार हुई बातचीत से साफ है कि उसके सहकर्मी उसका उत्पीड़न कर रहे थे.

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