
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब जगह पानी-पानी है, लेकिन पीने को बूंद नहीं है. जिएं और दूसरों को जीने दें. कर्नाटक को ट्रिब्यनल के आदेश का पालन करना होगा. दोनों राज्य सद्भाव का परिचय दें, यह मानवता से जुड़ा मामला है.
कोर्ट ने कर्नाटक को कहा कि वह 5 सितंबर को बताए कि तमिलनाडु को कितना पानी दे सकता है? दरअसल, तमिलनाडु में पानी की कमी की वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से 50 TMC पानी देने के आदेश जारी करने की याचिका दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के वकील फली नरीमन को कहा कि वह राज्य सरकार को सलाह दें कि तमिलनाडु को पानी दे दें और मानवता दिखाएं. राज्य को ट्रिब्यूनल का आदेश मानना होगा.
कोर्ट ने कर्नाटक को कहा कि वह 5 सितंबर को बताए कि तमिलनाडु को कितना पानी दे सकता है? दरअसल, तमिलनाडु में पानी की कमी की वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से 50 TMC पानी देने के आदेश जारी करने की याचिका दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के वकील फली नरीमन को कहा कि वह राज्य सरकार को सलाह दें कि तमिलनाडु को पानी दे दें और मानवता दिखाएं. राज्य को ट्रिब्यूनल का आदेश मानना होगा.
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