सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई:
मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में महाराष्ट्र सरकार को कहा कि गुरुवार तक 8 डांस बारों को लाइसेंस दे दें।
'जिनके खिलाफ आपराधिक मामले, वे काम पर नहीं रखे जाएं'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन डांस बार कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए बार मालिक लिखित रूप से अंडरटेकिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को संवैधानिक अनिवार्यता का पालन करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि वह महिलाओं को जीवनयापन करने का मौका देना चाहता है और सरकार उनके जीवनयापन के अधिकार को छीनना चाहती है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह शुक्रवार को आदेश का पालन कर रिपोर्ट दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा।
'जिनके खिलाफ आपराधिक मामले, वे काम पर नहीं रखे जाएं'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन डांस बार कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए बार मालिक लिखित रूप से अंडरटेकिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को संवैधानिक अनिवार्यता का पालन करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि वह महिलाओं को जीवनयापन करने का मौका देना चाहता है और सरकार उनके जीवनयापन के अधिकार को छीनना चाहती है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह शुक्रवार को आदेश का पालन कर रिपोर्ट दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा।
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