पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के मामले को CAT ने दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. CAT के आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी.
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कलकत्ता HC ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल में केंद्रित है तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की गई है? केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह पूरा मामला केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नही होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे जाने पर है.जिसमें उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई. इसके बाद पूरी कार्यवाही को जोनल ऑफिस से हटा कर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT में स्थानांतरित किया गया था. इस स्थानांतरण को बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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