सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के डेल्‍टा वेरिएंट का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल टास्‍क फोर्स के गठन से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मांग रखी है, उसे पूरा करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वह चाहे तो सरकार के सामने मांग रख सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के डेल्‍टा वेरिएंट का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल टास्‍क फोर्स  के गठन से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, 'आप इस अपील के साथ सरकार के सामने क्‍यों नहीं जाते

नई दिल्‍ली :

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 (COVID-19) के डेल्टा वेरिएंट और  स्ट्रेन का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स (International Task Force) के गठन से इनकार किया. SC ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मांग रखी है, उसे पूरा करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वह चाहे तो सरकार के सामने मांग रख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ ऐसी टीम बनाने का आदेश देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है .आप इस अपील के साथ सरकार के सामने क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये सब तो सरकार के नीतिगत अधिकार के तहत है. चाहे महामारी से निपटना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक या जांच के लिए नीति बनाना. हम सरकार को निर्देश नहीं दे सकते।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोविड के नए और पेचीदा डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant)के रोकथाम के लिए विशेष जांच टीम बनाए जाने का आदेश देने की गुहार लगाई थी. इस संबंध में शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि इस तथ्य की जांच होनी चाहिए कि ये डेल्टा की किस्में प्रयोगशालाओं से निकली हैं या वायरस का नैसर्गिक विकास है. 

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