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This Article is From Aug 17, 2018

केरल में आई बाढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया

केंद्र सरकार के पैनल को मुल्लापेरियार बांध के पानी का स्तर कम करने पर विचार करने को कहा

केरल में आई बाढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया
प्रतीकात्मक फोटो.
  • केरल और तमिलाडु को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को कहा
  • पैनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने और दोनों राज्यों को बताने के निर्देश
  • नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बैठक करने के निर्देश
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नई दिल्ली: केरल में आई बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए केरल और तमिलाडु को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को कहा है.  कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल को मुल्लापेरियार बांध के पानी का स्तर कम करने पर विचार करने को कहा.

कोर्ट ने कहा कि पैनल पानी के स्तर को 142 फीट से 139 फीट पर करने पर विचार करे ताकि उस इलाके में रहने वाले लोग भय के साए में न रहें. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को शुक्रवार को बैठक करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि पैनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए और तुरंत इस बारे में दोनों राज्यों को बताए. कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई ज्यादा तेज बोलती है जो शब्द किसी बात को बता सकते हैं. पैनल इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल और तमिलनाडु दोनों समन्वय और सौहार्द के साथ केंद्र के साथ मिलकर काम करें. चीफ जस्टिस ने इस मौके पर केरल और तमिलनाडु के वकीलों से कहा सालों से आप दोनों पानी के लिए चिल्लाते रहे लेकिन अब दोनों की आंखों में आंसू हैं.

दरअसल रसल जॉय ने सुप्रीम कोर्ट में केरल में बाढ़ से हुई मौतों व हालात का हवाला देते हुए दखल देने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया और सुनवाई की. दोनों राज्य सरकारों के वकीलों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहने को कहा.

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