तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत 

एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत 

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दे दी है.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दे दी है. यानी वहां  त्योहार पर लोग दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चला सकते हैं. कोर्ट ने तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन की अर्जी पर यह राहत दी है. इससे पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने देशभर के प्रदूषित शहरों और इलाकों में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. टॉप कोर्ट ने 16 नवंबर तक सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि इस बीच संशोधित निर्णय लागू रहेगा जो  9 नवंबर के एनजीटी के आदेश के अनुरूप है. 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनजीटी का आदेश तेलंगाना राज्य पर भी लागू होता है. दरअसल, एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

दिल्ली-NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू

एनजीटी ने सोमवार (9 नवंबर) को आदेश जारी करते हुए 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने की आशंका को देखते हुए लिया गया है. NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा. इसके अलावा NGT ने देश के बाकी शहरों को लेकर भी निर्देश जारी किए थे जिसके चहत ट्रिब्यूनल का कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति सामान्य है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं. 

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एनजीटी ने नए साल पर भी रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है. NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखें और संबंधित अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें. इस मामले में NGT जुर्माने का प्रावधान अपने पहले आदेश में कर चुकी है.

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