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This Article is From Aug 17, 2016

महाराष्ट्र में बीफ का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

महाराष्ट्र में बीफ का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया
सुूप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
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Summary is AI generated, newsroom reviewed.
बॉम्‍बे HC द्वारा केस में दिए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की.
अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ द्वारा दायर की गई है याचिका.
याचिका में दूसरे राज्य से बीफ लाए जाने की इजाजत को भी चुनौती दी गई है.
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ का मामले में राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है. बॉम्‍बे हाईकोर्ट द्वारा बाहरी राज्‍यों से बीफ लाने और खाने की दी गई इजाजत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर न्‍यायालय ने यह नोटिस जारी किया.

यह याचिका अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ द्वारा दायर की गई है. याचिका में दूसरे राज्य से बीफ लाए जाने की इजाजत को भी चुनौती दी गई है.

दरअसल, महाराष्ट्र में जारी बीफ बैन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई में बीफ पर पाबंदी जारी रहने का फैसला दिया था, लेकिन बीफ खाने पर लगी पाबंदी को उठाते हुए अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में बीफ लाकर बेचने की इजाजत दे दी थी.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 'राज्य में बीफ पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन बाहर के राज्यों से (जिन राज्यों में इसकी इजाजत है) महाराष्ट्र में बीफ लाया जा सकता है और लोग बीफ खा भी सकते हैं। बीफ रखने वालों को सारे सबूत हमेशा रखने होंगे, जिससे कभी कोई शिकायत आए तो वो खुद को निर्दोष साबित कर सकें. ऐसे में उस व्यक्ति पर कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है.

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