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This Article is From Apr 03, 2020

तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाज़ारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार मास्क-सैनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय करने वाली अपनी अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. केंद्र सरकार ने बताया कि अधिक कीमत पर इन्हें बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन, एडवोकेट अमित कुमार शर्मा और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के कानून के छात्र प्रतीक शर्मा ने सैनिटाइज़र और मास्क की कालाबाजारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए निर्धारित मूल्य पर, नियंत्रण मूल्य पर मास्क और सैनिटाइज़र की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए और मास्क और आवश्यक वस्तुओं के मुफ्त वितरण के लिए भी कहा है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार के आदेशों का सही तरह से पालन हो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाए.

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