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This Article is From Apr 26, 2016

सिंहस्थ कुम्भ से कूड़ा उठाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश HC के फैसले पर रोक लगायी

सिंहस्थ कुम्भ से कूड़ा उठाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश HC के फैसले पर रोक लगायी
सिंहस्थ कुंभ मेला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सिंहस्थ कुम्भ स्थल से कूड़ा उठाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उज्जैन नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 7 अप्रैल को आए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने बीवीजी इंडिया की अर्जी पर ग्लोबल इंडिया को दिए ठेके पर रोक लगायी थी।

दरअसल, हाईकोर्ट ने मुंबई की कंपनी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को कूड़ा उठाने के लिए दिए टेंडर को रद्द कर दिया था। कंपनी को निगम ने कुम्भ में कूड़ा उठाने का ठेका दिया था।

कुंभ 21 मई तक चलेगा
पिछले शुक्रवार को कुम्भ शुरू हुआ था जो अगले महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इसमें कुल 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उज्जैन नगर निगम की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से कुम्भ स्थल में जहां- तहां कूड़ा जमा हो रहा है जिससे बीमारी फैलने का खतरा है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी को भी कूड़ा उठाने का काम नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से यह दिक्कत हुई है। 3500 एकड़ में फैले कुम्भ क्षेत्र में 4500 टेंट और पंडाल लगे हैं।

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