मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को शुक्रवार को भी जमानत नहीं दी गई. अब उनके वकील को जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है. आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है. किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है.
Mumbai Drug Case Updates in Hindi:
Mumbai | NCB brings Aryan Khan and other accused in the cruise ship drug raid case to Arthur Jail pic.twitter.com/uow3Ukaj0Z
- ANI (@ANI) October 8, 2021
आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मजिस्ट्रेट एक आरोपी को रिहा करने के लिए सक्षम है यदि कथित अपराध के लिए सजा मौत या आजीवन कारावास नही है तो. (एनडीटीवी संवाददाता)
मुंबई में शाहरुख खान (@iamsrk) के फैंस ने उनके घर के बाहर समर्थन में लगाया पोस्टर, 'वक्त है बीत जाएगा' pic.twitter.com/Ni0ZVu2IW8
- NDTV India (@ndtvindia) October 8, 2021
आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12.30 बजे शुरू होगी.
मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. एनसीबी ने आरोपियों की एनसीबी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी.