मुंबई:
कुर्ला के नेहरू नगर में छोटी बच्चियों से बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी जावेद रहमान शेख को शहर की सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने मंगलवार को अदालत से जावेद को मौत की सजा देने की मांग की थी। घरत ने अदालत को बताया कि जावेद ने नाबालिग बच्चियों को अगवा कर उनके साथ कुकर्म कर क्रूर तरीके से उनकी हत्या की। उसने समाज में दहशत पैदा कर दी। उन्होंने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामला बताया है।
हैरानी की बात है कि जावेद ने खुद ही अदालत से उसे फांसी देने की मांग की थी। हुआ यह कि जज ने जावेद को सजा के बारे में बताते हुए पूछा कि फांसी या उम्र कैद को लेकर क्या कहना है? इस पर जावेद ने जज से कहा कि वह बेकसूर है, लेकिन उसे सजा ही देनी है तो फांसी की सजा दी जाए।
जावेद को 2010 में कुर्ला इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय कुर्ला के नेहरू नगर में कुल 3 नाबालिग बच्चियों की हत्या हुई थी। मृतक के साथ डीएनए मैच होने के बाद पुलिस ने जावेद को आरोपी बनाया था।
विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने मंगलवार को अदालत से जावेद को मौत की सजा देने की मांग की थी। घरत ने अदालत को बताया कि जावेद ने नाबालिग बच्चियों को अगवा कर उनके साथ कुकर्म कर क्रूर तरीके से उनकी हत्या की। उसने समाज में दहशत पैदा कर दी। उन्होंने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामला बताया है।
हैरानी की बात है कि जावेद ने खुद ही अदालत से उसे फांसी देने की मांग की थी। हुआ यह कि जज ने जावेद को सजा के बारे में बताते हुए पूछा कि फांसी या उम्र कैद को लेकर क्या कहना है? इस पर जावेद ने जज से कहा कि वह बेकसूर है, लेकिन उसे सजा ही देनी है तो फांसी की सजा दी जाए।
जावेद को 2010 में कुर्ला इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय कुर्ला के नेहरू नगर में कुल 3 नाबालिग बच्चियों की हत्या हुई थी। मृतक के साथ डीएनए मैच होने के बाद पुलिस ने जावेद को आरोपी बनाया था।
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