पीओके में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की रॉ के पूर्व अफसर की याचिका खारिज, जुर्माना भी लगा

याचिकाकर्ता आरके यादव ने पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बल्टीस्तान में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की थी

पीओके में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की रॉ के पूर्व अफसर की याचिका खारिज, जुर्माना भी लगा

रॉ के पूर्व अधिकारी की पाक अधिकृत कश्मीर में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

खास बातें

  • याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
  • कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती
  • इन इलाकों को भारत में शामिल करने का दावा न्यायिक दखल से नहीं हो सकता
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रॉ के पूर्व अफसर आरके यादव की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. याचिकाकर्ता ने पाक अधिकृत कश्मीर (POK), गिलगिट और बल्टीस्तान में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती. इन इलाकों को भारत में शामिल करने का दावा न्यायिक दखल से नहीं हो सकता.

याचिकाकर्ता का कहना था कि जम्मू- कश्मीर के संविधान में इन इलाकों के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित हैं जहां पाकिस्तान द्वारा कब्जे की वजह से चुनाव नहीं होते और ये सीटें खाली रहती हैं. लेकिन इनके लिए लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाया गया है. विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर इन इलाकों में लोकसभा सीटें भी बनाई जाएं.

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