नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में जारी किए गए 26 सरकारी आदेशों पर सोमवार को सीबीआई, राज्य के छह मंत्रियों और आईएएस के 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में जारी किए गए 26 सरकारी आदेशों पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राज्य के छह मंत्रियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
आरोप है कि इन आदेशों से राजशेखर रेड्डी के बेटे व लोकसभा सांसद वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्र करने में मदद मिली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेल्लोर के वकील सुधाकर रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में जारी किए गए 26 सरकारी आदेशों पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राज्य के छह मंत्रियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
आरोप है कि इन आदेशों से राजशेखर रेड्डी के बेटे व लोकसभा सांसद वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्र करने में मदद मिली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेल्लोर के वकील सुधाकर रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं