नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, झारखंड और यूपी के मेडिकल कालेजों को इस सेशन में MBBS में दाख़िले करने की इजाज़त दे दी है. इनमें बिहार में गया, पावापुरी नालंदा व बेतिया के सरकारी मेडिकल कालेज, झारखंड में एमजीएम मेडिकल कालेज और यूपी में बांदा, सहारनपुर, आज़मगढ़ व जालौन के सरकारी मेडिकल कालेज शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों राज्यों की सरकारों ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को भरोसा जताया है कि वह अपने-अपने राज्यों के इन कालेजों में तीन महीने के भीतर कमियों को दूर एमसीआई के मानकों के अनुरूप संसाधन व सुविधाएं मुहैया करा देंगे. तीन महीने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा इन मेडिकल कालेजों का दौरा कर जांच करेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर इस तरह के संसाधन होंगे तो मरीजों का क्या होगा? आपको इंसान का इलाज करना है जानवरों की नहीं पहले फैसले में हम ये कह चुके हैं कि आप आधे- अधूरे डॉक्टर बना रहे हैं.
वहीं बिहार सरकार समेत सभी राज्यों ने कोर्ट भरोसा दिलाया कि वह तीन महीनों में इन कालेजों में सुविधाएँ पूरी कर देगें. दरअसल तीनों कालेजों में मेडीकल सुविधाओं के मानकों को पूरा न करने के कारण MCI ने इस सत्र में दाखिले पर लगाई रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों राज्यों की सरकारों ने हलफ़नामा दायर कर कोर्ट को भरोसा जताया है कि वह अपने-अपने राज्यों के इन कालेजों में तीन महीने के भीतर कमियों को दूर एमसीआई के मानकों के अनुरूप संसाधन व सुविधाएं मुहैया करा देंगे. तीन महीने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा इन मेडिकल कालेजों का दौरा कर जांच करेगा.
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वहीं बिहार सरकार समेत सभी राज्यों ने कोर्ट भरोसा दिलाया कि वह तीन महीनों में इन कालेजों में सुविधाएँ पूरी कर देगें. दरअसल तीनों कालेजों में मेडीकल सुविधाओं के मानकों को पूरा न करने के कारण MCI ने इस सत्र में दाखिले पर लगाई रोक लगा दी थी.
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