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विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में लिया ये बड़ा फैसला

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिनका बीएस कोर्स में 18 नवंबर 2021 से पहले दाखिला हुआ या जो उस समय ऑनलाइन या फिजिकल मोड में इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे, उन पर स्क्रीनिंग टेस्ट अधिनियम 2002 लागू होंगे.

विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में लिया ये बड़ा फैसला
बीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर पुराने नियम ही मान्य होंगे.

केंद्र सरकार ने विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के हित में बड़ा फैसला किया है. सरकार ने साफ किया है कि विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी विनियम 2021 लागू होने से पूर्व बीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर पुराने नियम ही मान्य होंगे. लेकिन इन छात्रों को एक साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप भारत में करनी होगी. छात्रों की क्लिनिकल एक्सपोजर को मजबूत करने और चिकित्सा शिक्षा के मानकों में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया. 

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिनका बीएस कोर्स में 18 नवंबर 2021 से पहले दाखिला हुआ या जो उस समय ऑनलाइन या फिजिकल मोड में इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे, उन पर स्क्रीनिंग टेस्ट अधिनियम 2002 लागू होंगे. इसका मतलब है कि ऐसे छात्रों के लिए लाइसेंस परीक्षा से जुड़ी पात्रता पुराने नियमों के अनुसार तय होगी. 

1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप अनिवार्य

हालांकि आयोग ने कड़े शब्दों में कहा है कि इन छात्रों को भारत लौटने के बाद 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप अनिवार्य करनी होगी जिससव वे भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकाल और क्लिनिकल प्रैक्टिस के मानकों से पर्याप्त रूप से परिचित हो सकें. एनएमसी ने साफ किया कि यह राहत केवल एक बार और विशेष रूप से इसी श्रेणी के छात्रों के लिए है. आयोग के सचिव डॉ. राघव लंगर ने मेडिकल कॉलेजों को लिखें पत्र में कहा है कि सभी संस्थान इस निर्देश का संज्ञान लें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें. यह निर्णय उन सैकड़ों भारतीय छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले एक वर्ष से अपनी पात्रता को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं.

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