सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की SIT से जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जस्टिस लोया केस में कुछ नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की

जज बीएच लोया (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायालय ने न्यायाधीश लोया की एक दिसंबर, 2014 को नागपुर में आकस्मिक मृत्यु के कारणों की जांच विशेष जांच दल को सौंपने के लिये जनहित याचिकायें खारिज करते हुये याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाये थे. कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है.

नियमों के मुताबिक सुनवाई खुली अदालत में नहीं बल्कि जज चेंबर में फैसला लेते हैं. दरअसल बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की जरूरत नहीं है. कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

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दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की SIT से जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जस्टिस लोया केस में कुछ नहीं है कोर्ट ने कहा था कि केस को देख रहे जजों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की मंशा न्यायपालिका को खराब करना है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जज लोया के मामले में जांच के लिए दी गई अर्जी में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है. उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करने जैसा होगा. याचिका में जस्टिस लोया के मौत की जांच SIT से कराने की मांग की गई थी.

VIDEO: जज लोया की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की


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