न्यायालय ने मामले में राज्यों के परिवहन सचिवों को तलब किया है. (सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस में हलफनामा दाखिल न करने पर कई राज्यों को फटकार लगाई है.
न्यायालय ने मामले में राज्यों के परिवहन सचिवों को तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर इस मामले में दिल्ली, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, सिक्किम और त्रिपुरा के रवैए से नाराज दिखे.
सीजेआई ने कहा कि 'अगस्त में नोटिस होने के बावजूद इन राज्यों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. क्या यहां पंचायत चल रही है? राज्यों के वकीलों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को आप लोग क्या समझ रहे हैं? यहां क्या कोई मजाक चल रहा है... सुप्रीम कोर्ट में कामकाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता'.
न्यायालय ने मामले में राज्यों के परिवहन सचिवों को तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर इस मामले में दिल्ली, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, सिक्किम और त्रिपुरा के रवैए से नाराज दिखे.
सीजेआई ने कहा कि 'अगस्त में नोटिस होने के बावजूद इन राज्यों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. क्या यहां पंचायत चल रही है? राज्यों के वकीलों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को आप लोग क्या समझ रहे हैं? यहां क्या कोई मजाक चल रहा है... सुप्रीम कोर्ट में कामकाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता'.
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