UP Chinmayanand Case: पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ (Lukhnow) की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे.
लॉ छात्रा के आरोपों से मुकरने के बाद अचंभित अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने छात्रा के खिलाफ पक्षद्रोही या बयान बदलने पर धारा 340 के तहत मुक़दमे की अर्ज़ी दाख़िल की है. कोर्ट ने अर्ज़ी स्वीकार करके छात्रा को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
पीड़ित छात्रा के बयान बदलने से पूर्व सांसद चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है. शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम कर रही छात्रा ने उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए थे. छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार, धमकी देने के आरोपों के साथ शिकायत दर्ज़ कराई थी.
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इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT भी गठित की थी. इस मामले में 20 सितंबर 2019 में चिन्मयानंद की गिरफ़्तारी हुई थी. लगभग पांच महीने जेल में रहने के बाद चिन्मयानंद को तीन फरवरी 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. चिन्यमयानंद के ख़िलाफ़ धारा 376C,354D,342,506 के तहत मुक़द्दमा चल रहा था. इस मामले में लगभग 33 गवाह और 29 दस्तावेज़ी साक्ष्य दाखिल किए गए थे.
VIDEO: बलात्कार के मामले में चिन्मयानंद को मिली जमानत
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