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This Article is From Aug 29, 2019

रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हाईकोर्ट ने माना था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई"

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले में रोज़ाना हो रही सुनवाई के 15वें दिन रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वरिष्ठ वकील पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को नष्ट कर बनाया गया था.

रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हाईकोर्ट ने माना था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई"
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले में रोज़ाना हो रही सुनवाई के 15वें दिन रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वरिष्ठ वकील पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को नष्ट कर बनाया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एस.यू. खान ने कहा था कि इस बाबत कोई सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी.

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इस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा, "जस्टिस ने क्या कहा था..." तो पी.एन. मिश्रा ने बताया, "अनुमान है कि बाबर ने बनवाया होगा..." पी.एन. मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने माना था कि इस बाबत कोई सबूत नहीं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी. इस बाबत कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया और न ही इस बात के सबूत हैं कि इसका निर्माण बाबर ने किया था.

उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने माना था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को ध्वस्त कर किया गया था... बाबर के कहने पर मीर बकी ने मस्जिद का निर्माण किया था..." इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, "इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने बहुमत से माना था कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था...?" तो पी.एन. मिश्रा ने कहा, "हां... इस बात के सबूत नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था..."

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इस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा, "इसका मतलब है कि बाबर ज़मीन का मालिक नहीं था...?" तो पी.एन. मिश्रा ने कहा, "हाईकोर्ट ने बहुमत से माना था कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि बाबर ज़मीन का मालिक था और इसके मालिकाना हक के कोई सबूत नहीं हैं..."

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