चंडीगढ़:
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे जाटों को हटाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश हरियाणा के गृहसचिव और डीजीपी को दिए गए हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अड़े जाटों के प्रदर्शन के चलते पिछले कई दिनों से रेल ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित रहा है। आज भी 52 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जाटों के आंदोलन को लेकर आम जनता को हो रही परेशानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर कोई असर न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी के मंख्यमंत्रियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं जिससे मुश्किल पैदा हो रही है। सवाल यह है कि ऐसे में इन राज्यों की सरकार आदेश को कैसे लागू करेंगी?
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