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This Article is From Jun 28, 2021

दिल्‍ली के निजी स्‍कूल फिलहाल वसूल सकेंगे वार्षिक शुल्‍क, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले पर रोक से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

दिल्‍ली के निजी स्‍कूल फिलहाल वसूल सकेंगे वार्षिक शुल्‍क, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कहा, HC की डिवीजन बेंच के सामने मामला है लंबित
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुना है
मामला दिल्‍ली के निजी गैर सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों से संबंधित
नई दिल्ली:

दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने का दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का फैसला जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया. SC ने कहा हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के सामने मामला लंबित है और हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुना था. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

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गौरतलब है कि पीठ ने 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्शन कमेटी से कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश के 31 मई के फैसले खिलाफ आप सरकार और छात्रों की याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करे.

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दिल्ली सरकार और छात्रों का कहना है कि एकल न्यायाधीश का फैसला गलत तथ्यों और कानून पर आधारित था. अदालत ने कहा था दिल्ली स्कूल शिक्षा (डीएसई) अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दी शक्तियों से परे है. एकल पीठ ने 31 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी दो कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया था, जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते तथा स्थगित करते हैं.

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