सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी
खास बातें
- कहा, HC की डिवीजन बेंच के सामने मामला है लंबित
- हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुना है
- मामला दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित
नई दिल्ली: दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने का दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का फैसला जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया. SC ने कहा हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के सामने मामला लंबित है और हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुना था. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी.