सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) दो ट्वीट के आधार पर अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी. इस मामले में पांच अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने यह मांग भी ठुकरा दी कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है. अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी अन्य बेंच को भेजा जाए.
वहीं मामले का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वस्थ आलोचना होने से शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है. कोर्ट ने हाल ही में प्रशांत भूषण के दो ट्वीट के मामले में कंटेप्ट (अवमानना) नोटिस जारी किया था और जवाब दाखिल करने को कहा था. कोर्ट में प्रशांत भूषण ने हलफनामा दायर कर कहा कि चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट और पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर किया गया ट्वीट, स्वस्थ आलोचना के दायरे में आता है.
प्रशांत भूषण की सफाई SC को कबूल नहीं, अवमानना के मामले में होगी सुनवाई
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है और न ही अदालत की गरिमा को कम करता है. 140 पेज के हलफनामे में भूषण ने कहा है कि पिछले चार चीफ जस्टिस के बारे में उनका कमेंट कहीं से अवमानना नहीं है. जो भी ट्वीट हैं, उसमें लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात है और यह अभिव्यक्ति कंटेप्ट के दायरे में नहीं आती है.
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