दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ‘क्लब हाउस' ऐप को पत्र लिखकर उस कथित ऑडियो चैट समूह के आयोजक के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें 'मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कुछ अश्लील टिप्पणियां की गई थीं.” आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है. दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन ऐंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स' इकाई ने एक दिन पहले ही इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. यह इकाई विशेष प्रकोष्ठ की देखरेख में काम करती है. दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ऐप पर 'मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी' करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिसके कुछ घंटों के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई.
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, “इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. हमने उस कथित ऑडियो चैट समूह के आयोजक के बारे में विवरण मांगने के लिए क्लबहाउस ऐप को पत्र भी लिखा है जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां' की गई थीं.”
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पुलिस के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), 295ए ( किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना) और 354ए ( यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ऑडियो चैट समूह के सदस्यों की पहचान करने और उन्हें तलाश का भी प्रयास कर रही है. इससे पहले‘बुली बाई' ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को‘नीलामी' के लिए डाल दिया गया था. यह ऐप ‘सुल्ली डील्स' जैसी प्रतीत होती है जिससे पिछले साल हंगामा हो गया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं